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तिरुवनंतपुरम : केरल के हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। केरल विधायक राहुल ममकूटाथिल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि जब कानून के तहत एक विवाहित व्यक्ति के साथ भी सहमति से संबंध बनाने की अनुमति है, तो फिर एक अविवाहित पुरुष के कई महिलाओं के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने में क्या गलत है।

इसमें गलत क्या है और इस आधार पर यह जमानत कैसे खारिज की जा सकती है। ये टिप्पणी केरल के

हाईकोर्ट की है। यह तो समाज में नैतिकता की नई परिभाषा गढ़ती है। यह समाज और उसके परिवेश पर भी निर्भर करता है। फिर भी केरल के उच्च न्यायालय ने अविवाहित पुरुषों के कई महिलाओं के साथ सहमति से यौन संबंध के विषय में बड़ी टिप्पणी कर दी है।

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