शौकीनों को करना होगा 24 फरवरी का इंतजार
रांची : झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 23 फरवरी को होने वाले मतदान के मद्देनजर पूरे प्रदेश में तीन दिनों के लिए ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। इस दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने शराब की दुकानों को 72 घंटे तक बंद रखने का निर्णय लिया है।
- पाबंदी की अवधि: 21 फरवरी की शाम 5:00 बजे से लेकर 23 फरवरी की देर रात तक।
- कब खुलेगी दुकान: शराब के शौकीनों को अब 24 फरवरी की सुबह तक इंतजार करना होगा।
यह प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि संबंधित विभागों ने इसे व्यापक स्तर पर लागू किया है। सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, क्लब, रेस्टोरेंट और कैंटीन पूरी तरह बंद रहेंगे। झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के डिपो और गोदामों से भी शराब की निकासी नहीं हो सकेगी। मतदान क्षेत्रों में शराब परोसने या सार्वजनिक रूप से सेवन करने पर भी कड़ी पाबंदी रहेगी।
प्रशासन का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखना है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील इलाकों और मतदान केंद्रों के आसपास पुलिस की विशेष टीमें अवैध शराब की आवाजाही को रोकने के लिए मुस्तैद रहेंगी।