रांची : झारखंड के सभी स्थानीय निकायों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। 2020 से लंबित चुनावों की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श चुनाव संहिता भी लागू हो गई है। इस अधिसूचना के अनुसार झारखंड के 48 स्थानीय निकायों में 23 फरवरी को एक साथ मतदान होंगे जबकि मतगणना के साथ परिणाम 27 फरवरी को मिलेंगे।

राज्य चुनाव आयुक्त अलका तिवारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी निकायों में चुनाव एक साथ होंगे और झारखंड में स्थानीय निकायों के चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते, उम्मेदवारों को इन राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होता है।

इस चुनाव में उम्मीदवार 29 जनवरी से 4 फरवरी तक अपना नामांकन कर सकेंगे। 5 फरवरी तक किये गए नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इया क्रम में 7 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाएंगे।

2020 के कोरोना महामारी काल से लंबित इन चुनावों का रास्ता हाई कोर्ट की दखल से खुला है। इन चुनावों में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। इन चुनावों में विभिन्न पदों के लिए आरक्षण सहित खर्च की सीमा भी तय की गई है। नगर निगम क्षेत्र में जहां आबादी 10 लाख या उससे अधिक है, वहां महापौर या अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चुनाव पर 25 लाख तक खर्च कर सक हैं जबकि वार्ड पार्षद के खर्च की सीमा 5 लाख तय की गई है। चुनाव आयोग ने एक चीज और स्पष्ट की है कि इस चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा।

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