भाजपा समर्थित उम्मीदवार पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज

चाईबासा : झारखंड के चाईबासा में नगर निकाय चुनाव के प्रचार के बीच एक अनोखा मामला सामने आया है। चुनाव चिह्न ‘बिस्कुट’ का मतदाताओं के बीच वितरण करना भाजपा समर्थित उम्मीदवार को भारी पड़ गया। प्रशासन ने इसे मतदाताओं को प्रलोभन देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रमेश खिरवाल को चुनाव आयोग द्वारा ‘बिस्कुट’ छाप आवंटित किया गया था। आरोप है कि अपने प्रचार को प्रभावी बनाने के चक्कर में उन्होंने मतदाताओं के बीच बिस्कुट बांटने शुरू कर दिए।
मजिस्ट्रेट संदीप राम ने इस पर कार्रवाई करते हुए कहा कि प्रचार के दौरान बिस्कुट वितरित करना सीधे तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है।
चाईबासा सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार ने बताया कि मजिस्ट्रेट की लिखित शिकायत के आधार पर रमेश खिरवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।
चुनाव अधिकारियों के अनुसार, भले ही किसी उम्मीदवार का चुनाव चिह्न कोई खाद्य सामग्री या वस्तु हो, लेकिन उसे मतदाताओं के बीच मुफ्त में बांटना ‘भ्रष्ट आचरण’ की श्रेणी में आता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की सामग्री या उपहार का वितरण वर्जित है। आरोप सिद्ध होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर भी खतरा मंडरा सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार, झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनावी सरगर्मी तेज है। इनमें मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 और परिणाम की तिथि 27 फरवरी 2026 है।