पैन कार्ड और आधार लिंक करने की अंतिम तिथि समाप्त
हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन क्या हैप्पी रह सकेगा आपका न्यू ईयर। पैन और आधार लिंक नहीं होने से परेशानी बढ़ सकती है। सरकार ने पैन और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की थी, जिसे अब तक आगे नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में जिनका पैन-आधार लिंक नहीं है, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव/इनऐक्टिव हो सकता है। ऐसे में आपका पैन कार्ड ऐक्टिव है या नहीं इसे चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स के इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं।
PAN कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए पहले आप https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जायें। इसके बाद आप Quick Links सेक्शन में जाकर Verify PAN Status पर क्लिक करें। तत्पश्चात आप PAN नंबर, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर भरें। इसके बाद मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें। बस हो गया। आपको दिख जाएगा कि PAN Active है या Inoperative।
पैन आधार लिंक नहीं हुआ तो आप ITR फाइल नहीं कर पायेंगे, टैक्स रिफंड अटक सकता है, TDS कटता रहेगा, बैंक ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है और म्यूचुअल फंड और निवेश से जुड़े काम रुक सकते हैं। लेकिन यह सब तो 31 दिसंबर 2025 के पहले ध्यान देना था क्योंकि यही वह तय तिथि थी जिसे पैन और आधार लिंक करने के लिए तय किया था। अब देखना है कि यह तारीख आगे बढ़ाई जाती है या कोई और विकल्प सामने आता है।