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बोकारो :  झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, नगरपालिका चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त अजय नाथ झा ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है कि उम्मीदवारों की पात्रता के लिए अब संशोधित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

नए निर्देशों के अनुसार, महापौर (मेयर), अध्यक्ष और वार्ड पार्षद पदों के लिए नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशियों को ‘संशोधित अनुलग्नक-1’ के तहत एक स्वघोषणा पत्र  देना होगा। इसमें मुख्य रूप से दो बिंदुओं की पुष्टि करनी होगी। एक तो अभ्यर्थी को यह घोषित करना होगा कि उसकी दो से अधिक संतानें नहीं हैं और दूसरा यह कि प्रत्याशी को प्रमाण देना होगा कि निकाय (नगर निगम/परिषद) के प्रति उसका कोई भी टैक्स बकाया नहीं है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल नए उम्मीदवारों के लिए ही नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, उन्हें भी संशोधित प्रारूप में फिर से यह शपथ पत्र जमा करना होगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उपायुक्त अजय नाथ झा ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन ही चुनाव की वैधानिकता सुनिश्चित करेगा।

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